बिना बीमा कराए न चलाए गाड़ी, सावधान, सड़क दुर्घटना में किसी की मौत या घायल होने पर सरकार ऐसी गाड़ियों करेगी नीलामी

 बिना बीमा कराए न चलाए गाड़ी, सावधान,  सड़क दुर्घटना में किसी की मौत या घायल होने पर सरकार ऐसी गाड़ियों करेगी नीलामी

बिना बीमा कराए गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से अगर सड़क दुर्घटना हो जाए और इसमें किसी की मौत या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए तो ऐसी गाड़ियों को सरकार नीलाम कर देगी। खासकर उस स्थिति में जब वाहन मालिक मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 5 लाख रुपये और घायल के परिजनों को 50 हजार रुपए देने से आनाकानी करेंगे। परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और यह नियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू है।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, बता दें वाहन मालिकों को न केवल अपनी गाड़ी का बीमा कराना जरूरी है बल्कि उन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है। क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ही गाड़ी से धक्का लगने पर हताहतों को मुआवजे की राशि बीमा कंपनियों से मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने कहा है कि बीमा नहीं रहने वाले वाहनों से मृतक के परिजनों को अंतरिम भुगतान की गई मुआवजा राशि की वसूली की जाएगी। वाहन मालिक बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के संबंधित जिले के बैंक खाते में तय अवधि के अंदर 5 लाख रुपये जमा करेंगे।

इसके साथ ही अगर वाहन मालिकों ने इस पैसे को देने में आनाकानी की तो सरकार जब्त गाड़ी को नीलाम कर देगी।गाड़ियों की नीलामी में जो राशि मिलेगी, सरकार उसे बैंक खाते में जमा करेगी। नीलामी की राशि 5 लाख से कम हुई तो उस अंतर राशि की भरपाई बिना बीमा वाले वाहन मालिकों से ही की जाएगी। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि बीमारहित वाहन से धक्का लगने पर किसी की मौत हो जाए तो सरकार अपनी तरफ से 5 लाख मृतक के परिजनों को भुगतान कर देगी। लेकिन वह पांच लाख रुपए बीमारहित वाहन मालिकों को देना है। पैसा नहीं देने पर उनकी गाड़ी नीलाम की जाएगी। गाड़ी की नीलामी में अगर पांच लाख से कम पैसे मिले तो बाकी बची राशि भी वाहन मालिकों को देना होगा।

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