चारा घोटाला : 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में CBI ने लालू प्रसाद को सुनाई 5 साल की सजा, लगाया 60 लाख की जुर्माना

 चारा घोटाला : 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में CBI ने लालू प्रसाद को सुनाई 5 साल की सजा, लगाया 60 लाख की जुर्माना

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में CBI ने 5 साल की सजा सुनाई है। CBI कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने आज सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी। इसके साथ ही उनपर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को सजा सुनाई जा रही है।

आपको बता दें, 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। उसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया। बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया गया था। लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे।सजा सुनाने के पहले CBI की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया।

रांची सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार से भी पहुंचे हैं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दिकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने CBI की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सजा सुनाए जाने का स्वागत किया। राजद के नेताओं ने कहा सजा की अवधि के मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ न्याय हुआ है।

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