चारा घोटाला : CBI स्‍पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 दोषी करार, 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले

 चारा घोटाला : CBI स्‍पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 दोषी करार, 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले

चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्‍पेशल कोर्ट का फैसला आखिरकार आज आ गया। CBI स्‍पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश S.K शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चल रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 36 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। लालू यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। गौरतलब है कि करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। कई नेता और कार्यकर्ता रोने लगे। सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी और सांसद मी‍सा भारती उनके साथ मौजूद रहीं।

आपको बता दें लालू के साथ इस केस के 98 अन्‍य आरोपियों पर आज फैसला आया है। CBI कोर्ट में जज SK शशि के फैसले को सुनने के लिए लालू यादव उनके ठीक सीधे बैठे हुए थे। उसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले एक-एक कर सभी अभियुक्‍तों की हाजिरी लगाई गई। कोर्ट ने इन सभी को फैसले के वक्‍त मौजूद रहने को कहा था। इनमें से ज्‍यादातर आरोपी 75 की उम्र पार कर चुके हैं। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर आज आने वाले फैसले को सुनने के लिए लालू यादव रविवार को ही पटना से रांची आ गए थे।

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