खुशख़बरी : गाड़ी के कागजात की एक्सपायरी तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई
नई दिल्ली : मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य कागजात दस्तावेजों वाहन फिटनेस, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की वैधता बढ़कार 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। यह निर्णय देषभर में कोविड-19 कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले जून महीने में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था।
सड़क परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जो दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गई है, वे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगें।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज आवष्यक होते है। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।