सरकार ने लिया अहम् फैसला- 2 करोड़ के छोटे क़र्ज़ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा

 सरकार ने लिया अहम् फैसला- 2 करोड़ के छोटे क़र्ज़ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा

लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सरकार 2 करोड़ रुपये तक के छोटे कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का फैसला कर चुकी है| आरबीआई ने कहा कि बाकी अलग-अलग सेक्टर के लोन री-स्ट्रक्चरिंग पर केवी कामथ कमिटी ने सिफारिशें दी है| अब मामला बैंक कर्जदार पर छोड़ देना चाहिए| कोविड के दौरान दिया गया मोरेटोरियम रियल एस्टेट सेक्टर समेत कुछ क्षेत्रों के सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता|

रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सेक्टर कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले ही तंगी से जूझ रहे थे| RBI ने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कर्ज का भुगतान नहीं करने वाले सभी खातों को NPA घोषित करने पर लगाई रोक को हटा लें| रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसका बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ रहा है| इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर 2020 को अगली सुनवाई करेगा|

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