बिहार: सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर सरकार देगी 5 लाख का मुआवाजा
बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी. बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा देगी. जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50 हज़ार रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान है.
परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बातचीत में बताया कि लोगों को काफी राहत मिलेगी योजना से. लोगों के घर में अगर ऐसी घटना घटती है तो वह लोग उस समय दुख की घड़ी से गुजरते हैं इसलिए उन लोगों को काफी राहत मिलेगी उस समय वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो बस के किराए बिहार में अधिक लेने वाले बस मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी कहां की परमिट रद्द कर दी जाएगी बस को जब कर दिया जाएगा.
ड्राइवर की लाइसेंस रद्द की जाएगी कहां कि ज्यादा से ज्यादा सीएनजी बस से बिहार में चलेंगी पाइपलाइन सीएनजी के लगाए जा रहे हैं और हर जगह पर सीएनजी की पाइप लाइन विच रही है इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सजक है और जल्द से जल्द अधिक से अधिक सीएनजी बिहार में चलेंगे अभी फिलहाल बिहार सरकार के तरफ से 50 बस ही चल रहे हैं. आने वाले समय में और अधिक संख्या बढ़ाई जाएगी बसों की परिवहन के मंत्री शीला मंडल ने यह जानकारी दी पर्यावरण को देखते हुए सीएनजी बस काफी फायदा होगा लोगों को