पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

 पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

पश्चिम बंगाल में दिवाली और छठ और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण कम रखने के लिए राज्य में पटाखे फोड़ने, बिक्री करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। अब जस्टिस एएम खानविलकर और अजय रस्तोगी वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन बेंच आज सुनवाई करेगी।

वही, पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में राज्य में काली पूजा और छठ पूजा के दौरान 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी थी। इसके अलावा राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर यह छूट 35 मिनट की थी, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट की ओर से पूरी तरह बैन के आदेश जारी किए जाने के बाद पटाखा निर्माताओं के संगठन के अध्यक्ष गौतम रॉय ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया।

जानकारी के अनुसार आपको बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा था, ‘क्या पटाखे को टेस्ट कर सकते हैं? क्या 4 नवंबर से पहले ऐसी व्यवस्था आ सकती है? हम अंधे होकर किसी आदेश का पालन करते हुए लोगों को मारना नहीं चाहते।’कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मियों के लिए यह असंभव है कि वे ग्रीन पटाखों और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को अलग-अलग कर पाएं।

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