मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को कोरोना संक्रमण काल के दौरान छात्रों से सिर्फ शैक्षणिक शुल्क लेने के आदेश जारी किये हैं| उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने आदेश जारी किये हैं कि निजी स्कूल कोरोना काल में छात्रों से सिर्फ शैक्षणिक शुल्क लेंगे|
इसके अलावा निजी स्कूल छात्रों से कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे| युगलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी स्कूल अपने शिक्षक और कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान करेंगे| निजी स्कूल कर्मचारियों के वेतन से अधिकतम 20% की कटौती कर सकता हैं और परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गए वेतन का भुगतान 6 किश्तों में करना होगा|
उच्च न्यायालय में लगाई गयी अलग-अलग याचिकाओं में ऑनलाइन क्लास तथा स्कूल फीस को चुनौती दी गयी थी| याचिका में कहा गया था कि ऑनलाइन क्लास बच्चों की आँखों के लिए खतरनाक है|