गृह मंत्रालय ने 3 PFI के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश, जानें क्या पूरा मामला अप
गृह मंत्रालय ने एफआई के खिलाफ गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एसपी चौधरी ने बिहार के मुख्य सचिव को संलिप्त 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी है। इस डिटेल के आधार पर राज्य के गृह विभाग की विशेष सचिव केएस अनुपम ने राज्य के सभी DM को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक विभाग से भेजी गई सूची में एक अररिया, चार दरभंगा और एक-एक मुंबई-सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन संदिग्धों का खाता संख्या भी संबंधित जिला में ही है। डीएम को पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठनों पर ठोस सख्ती के निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं पूरा मामला –
गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम यानी UPA का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना है। भागलपुर के लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिह्नित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यूएपीए कानून वर्ष 1967 में लाया गया था। तब इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था।