बिहार के सरकारी स्कूलों में IAS -IPS के कितने बच्चें करते हैं पढ़ाई, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगी जानकारी

 बिहार के सरकारी स्कूलों में IAS -IPS के कितने बच्चें करते हैं पढ़ाई, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगी जानकारी

बिहार के सरकारी स्कूलों में IAS – IPS अफसरों के कितने बच्चें पढ़ाई करते हैं। इसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के DM-SP को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस मामले में मुख्य सचिव चार अगस्त को इसकी समीक्षा करेंगे। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार हरकत में आई है।

बता दें कि पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के DM और SP को पत्र लिखकर भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायाधीश पारित किया गया है।

आपको बता दें कि इसमें राज्य में पदस्थापित IAS -IPS तथा श्रेणी एक और श्रेणी दो के पदाधिकारीयों के कितने बच्चे सरकारी प्रथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव 4 अगस्त 2021 को सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे।

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