घर में आप रख सकते हैं कितना सोना ? जान लें नियम होगा बड़ा फायदा

 घर में आप रख सकते हैं कितना सोना ? जान लें नियम होगा बड़ा फायदा

भारतीयों को सोने (Gold) से खास लगाव है. शादी-ब्याह का मौका हो, चाहे किसी को गिफ्ट देना हो, त्योहार पर खरीदारी करनी हो या फिर निवेश करना होगा. हमें सोने में बेहतर विकल्प नजर आता है, लेकिन जाने अनजानें में सोने से जुड़े टैक्स के नियमों को हम नजरअंदाज कर देते हैं. यह भूल कई बार आपको भारी पड़ जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से कई बार नोटिस आ जाता है तो कई बार पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं सोने से जुड़े इनकम टैक्स के नियमों के बारे में…

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घर में सोना रखने की लिमिट-
>> घर में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है.
>> सोने खरीदने पर पक्का बिल यानी इन्वॉयस होना जरूरी. इनकम टैक्स विभाग की ओर से पूछताछ पर इन्वॉयस काम आएगा.
>> सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी रिटर्न में देनी होगी. रिटर्न में एसेट्स और लायबिलिटी के विकल्प पर सोने की कीमत भरें.
>> इकनम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर में कहा था अगर किसी के घर पर छानबीन होती है और सोना पाया जाता है तो उसके कुछ लिमिट्स हैं. शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम सोने रखने की छूट है. 250 ग्राम अविवाहित महिला के लिए और 100 ग्राम तक पुरुषों को सोना रखने की छूट है.

सोना-खरीदने बेचने पर टैक्स
>> सोने की बिक्री पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. 3 साल से पहले सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. अगर 3 साल के बाद बेचते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. इस पर 20 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी.

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