बिहार सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, जुआ, सट्टेबाजी, कसीनों पर कितना लगाया टैक्स?

 बिहार सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, जुआ, सट्टेबाजी, कसीनों पर कितना लगाया टैक्स?

बिहार सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है. माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के लिए पूर्व में जारी अध्यादेश को बदलने के लिए सोमवार को बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक-2023 राज्य विधानसभा में पेश किया गया I इस संबंध में सितंबर में केंद्र की अधिसूचना के बाद एक अक्टूबर से राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर अतिरिक्त कर लागू है I

आपको बता दें बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया I विजय चौधरी ने कहा, ‘‘केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सितंबर में ऑनलाइन मनी गेम्स, कसीनो, घुड़दौड़, सट्टेबाजी, जुए और लॉटरी पर 28 प्रतिशत का एक समान जीएसटी लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी I राज्य में नई कर व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू है I अब अध्यादेश को संशोधन विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा I’’

उन्होंने कहा कि इस कर के लगने से राज्य को निश्चित रूप से अतिरिक्त राजस्व मिलेगा I माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने दो अगस्त, 2023 को अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया था I जीएसटी परिषद ने कहा था कि एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा I

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