हैदराबाद की एक अदालत ने मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

 हैदराबाद की एक अदालत ने मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

हैदारबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में उपस्थित नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गत् सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ यह मानहानि का मामला 2017 में दायर किया गया था।
एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख की मानहानि यह कहकर की कि वित्तीय लाभों के लिए हैदराबाद के सांसद की पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।

Scindia was 'not at all sidelined': Senior Congress leader Digvijay Singh


मोहम्मद आसिफ अमजद याचिकाकर्ता ने बताया कि लेख प्रकाशित करने वाले उर्दू दैनिक के संपादक व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेज कर माफी मांगने को कह गया था। दोनों ओर से जवाब नहीं आने पर वे अदालत का रूख किये।


अदालत ने पिछली तारीख के सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह और संपादक को निर्देश में 22 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 22 फरवरी को संपादक आए लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अदालत में पेष नहीं हुए। एक याचिका दायर कर दिग्विजय सिंह के वकील ने उपस्थिति की छूट की मांग की थी।

BJP leaders contracted virus for wrong bhumi pujan timing, says Digvijay

अदालत ने इसे खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने आठ मार्च को अगली सुनवाई तय की है।

संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

संबंधित खबर -