ड्यूटी के दौरान गई सीआरपीएफ जवान की जान तो परिजनों को मिलेंगे 35 लाख रूपये, सरकार ने दी मंजूरी

 ड्यूटी के दौरान गई सीआरपीएफ जवान की जान तो परिजनों को मिलेंगे 35 लाख रूपये, सरकार ने दी मंजूरी

ड्यूटी के दौरान अगर किसी सीआरपीएफ (CRPF) जवान की जान चली जाती है तो उनके परिजनों को अब 35 लाख रूपये मिलेंगे। इससे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे पहले 21.5 लाख रुपये मिलते थे। न्यूज एजेंसी ANI ने सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। विभाग ने जवानों से जड़े अन्य मामलों में भी कई अहम फैसले लिए हैं। अन्य मामलों में, जोखिम निधि को संशोधित कर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

आपको बता दें शहीद होने वाले के जवानों की बेटी या बहन की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि नवंबर माह से बढ़ाने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। गृह मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वही, इसके पूर्व CRPF में यह रिस्क फंड साढ़े 21 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच था। जो डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से तय किया जाता था। इसी तरह अधिकतर एयरपोर्टों पर तैनात सीआईएसएफ के शहीद जवानों के परिवार लिए रिस्क फंड 15 लाख रुपये था। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली आईटीबीपी का कोई जवान यदि ड्यूटी पर शहीद होता था तो यह राशि 25 लाख रुपये थी।

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