इमरान सरकार ने दी बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के कानून को मंजूरी

 इमरान सरकार ने दी बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के कानून को मंजूरी

पाकिस्तान की कैबिनेट ने शुक्रवार को बलात्कार विरोधी दो अध्यादेशों को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषी की सहमति से बलात्कारियों को रासायनिक रूप से नपुंसक करने और बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी गयी है।

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रासायनिक बधिया या केमिकल कास्ट्रेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के शरीर में रसायनों की मदद से एक निश्चित अवधि या हमेशा के लिए यौन उत्तेजना कम या खत्म की जा सकती है। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक, बृहस्पतिवार को संघीय कानून मंत्री फारूक नसीम की अध्यक्षता में विधि मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक में बलात्कार विरोधी (जांच और सुनवाई) अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई।

Pakistan PM Imran Khan Convenes Meeting After Indian Air Force Decimates  Jaish Terror Camps With Laser-guided Bombs | India.com


मंगलवार को संघीय कैबिनेट ने अध्यादेशों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। पहली बार अपराध करने वाले या अपराध दोहराने वाले अपराधियों के लिए रासायनिक बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय के तरह माना जाएगा और इसके लिए दोषी की सहमति ली जाएगी। इस कानून में आरोपी के रासायनिक बधियाकरण से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। वो सजा को चुनौती दे सकता है।
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