बिहार के कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर देना होगा दोगुनी सैलरी,दो लाख कामगारों होगा लाभ
बिहार के कल-कारखानों में अब 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना सैलरी देना होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए नियमावली बनाई है। विभाग के इस फैसले से राज्य के निबंधित आठ हजार से अधिक फैक्ट्री के 2 लाख से अधिक कामगारों को मिलेगा। विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए यह नियमावली बनाई है।
इसके तहत निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाय। एक कामगार से अधिकतम 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता चाहे तो वे कामगार से आठ घंटे से अधिक काम ले सकते हैं लेकिन एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक ही काम लिया जा सकेगा।
आपको बता दें अगर आपातकालीन स्थिति में कामगारों से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम लिए गए तो किसी वर्ष की एक तिमाही में 125 घंटे ही कामगारों से काम लिए जाएंगे। तय समय से अधिक काम कराने पर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कामगार आठ घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुना वेतन देना होगा।