नोएडा में इस साल धारा 144 के बीच मनेगी होली, कोरोना रोकथाम हेतु प्रतिबंध लगाया गया।

 नोएडा में इस साल धारा 144 के बीच मनेगी होली, कोरोना रोकथाम हेतु प्रतिबंध लगाया गया।


कोविड-19 कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु गौतमबुद्धनगर में सीआरपीसी की धारा 144, 17 मार्च से 30 अप्रैल तक लागू कर दी गयी है। पुलिस प्रशासन ने इस बीच कोरोना के गाइंडलाइन्स व अन्य प्रतिबंध भी लगाये है। प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी के निर्देश मुताबिक आगामी त्योहारों और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 17 मार्च से 30 अप्रैल तक 144 धारा लागू की गयी
इस दौरान कुछ प्रतिबंध एहतियात के तौर लागू किए गए हैं। निर्देश के अनुसार कोरोना कंटेनमेंट जोन में भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन ने इस साल सूखी होली मनाने की अपील की है। यह प्रतिबंध प्रशासन के द्वारा होली, गुड फ्राइडे, रामनवमी, हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, षब ए बारात और महावीर जयंती त्योहारों पर भी लागू रहेगी।


सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए है। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे- रेस्टोंरेंट, धार्मिक स्थल, होटल, माॅल्स, ट्रेनिंग सेंटर आदि जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
प्रतिबंध के तहत कोई भी व्यक्ति 30 अप्रैल तक जुलूस, धरना प्रदर्शन, बिना अनुमति के अनसन, चक्का जाम नहीं कर सकता है। इस दौरान लाठी, स्टिक, भाला जैसे हथियारों प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। शराब सार्वजनिक स्थल पर पीने पर कार्रवाई होगी। हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई गयी है। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

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