ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, ASI के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग
Gyanvapi Case: वाराणसी जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सोमवार से शुरू हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है I ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई है I
आपको बता दें मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये याचिका दाखिल की है I सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर इस याचिका को अर्जेंसी के आधार पर आज ही सुनने की अपील भी की गई है I हाईकोर्ट में आज ही दोपहर के वक्त याचिका पर सुनवाई हो सकती है I मस्जिद कमेटी ने याचिका में अपनी तमाम दलीलें पेश की हैं I याचिका में कहा गया है कि जिला जज ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया है I
मस्जिद कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 मई को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज को सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर ही सुनवाई का अधिकार दिया था I अभी तक जब वाद की पोषणीयता पर ही फैसला नहीं हुआ है तो कोर्ट कैसे सर्वेक्षण का आदेश जारी कर सकती हैं I आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के एक पुराने आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने को भी आधार बनाया गया है I मस्जिद कमेटी की याचिका में एएसआई की सक्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं I कहा गया है कि राखी सिंह के जिस केस में जिला जज ने 21 जुलाई को फैसला सुनाया, उस मामले में एएसआई पक्षकार नहीं है I सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई को शाम 5:00 बजे तक ही रोक लगाई हुई हैं I