आयकर विभाग ने बैंक से ग्राहकों का यूपीआई लेनदेन शुल्क लौटाने का निर्देश दिया

 आयकर विभाग ने बैंक से ग्राहकों का यूपीआई लेनदेन शुल्क लौटाने का निर्देश दिया

आयकर विभाग ने बैंको से रविवार को निर्देश दिया कि भीम यूपीआई, रूपे कार्ड या अन्य के द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन पर शुल्क वसूले गए एक जनवरी 2020 के बाद का वापस करें। इससे डिजिटल लेनदेन करने वालों को थोड़ी राहत होगी। दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण और एनपीए संकट से सूझ रहे बैंकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।


आयकर अधिनियम 269 एसयू धारा के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर शुल्क संबंधी परिपत्र में बैकां को सलाह दी है कि डिजिटल माध्यमों के तहत लेनदेन पर शुल्क बैंक न लगाएं। दिसम्बर 2019 में ही बैंकों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1 जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट समेत इलेक्ट्रॉनिक मोड अंतर्गत किए गए लेनदेन पर किसी प्रकार शुल्क लागू नहीं होगा। 


देष के पांच शीर्ष नीजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक यूपीआई लेनदेन के तहत शुल्क वसूल कर रहे है। इन प्राइवेट बैंको ने गुप्त रूप से ढाई से पांच रूपये तक की राशि प्रति लेनदेन के रूप शुल्क वसूली है। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।

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