बीमा संशोधन विधेयक, 2021 राज्य सभा में पास हुआ
राज्य सभा ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (Insurance (Amendment) Bill, 2021) पारित किया है। यह बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी।
इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (foreign direct investment) सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटाने का भी प्रावधान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 74 प्रतिशत की उच्च एफडीआई सीमा हर बीमा कंपनी के लिए एक बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह केवल ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा बढ़ाने का मतलब सभी कंपनियों के लिए उस स्तर पर स्वचालित विदेशी निवेश नहीं है, प्रत्येक कंपनी निवेश की सीमा तय करेगी।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
एक इकाई द्वारा दूसरे देश में एक व्यवसाय के स्वामित्व को नियंत्रित करने के रूप में जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। इस प्रकार, यह प्रत्यक्ष नियंत्रण के संबंध में एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
यह स्टॉक, बॉन्ड और रोकड़ समकक्ष जैसी परिसंपत्तियों का समूह है। इस तरह के निवेश एक निवेशक द्वारा किए जाते हैं या इसे वित्तीय पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।