सीनियर सिटिज़न को मिलने वाले 5 टैक्स बेनिफिट को जानें और उठाये लाभ
भारत में सीनियर सिटिज़न को इनकम टैक्स में कई फायदे मिलते हैं| निश्चित सीमा तक आयकर में छूट के साथ हर तरह के डिडक्शन का भी फायदा उन्हें मिलता है| आपको बता दें कि आयकर नियमों के अनुसार, 60 से 80 साल की उम्र के लोगों को सीनियर सिटिज़न माना जाता है और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटिज़न कहा जाता है| जानते हैं सीनियर सिटिज़न को आयकर में क्या-क्या फायदे हैं मिलते:-
1.आयकर छूट की सीमा- अभी के नियमों के मुताबिक़ एक आम आदमी को 2.5 लाख रूपए तक की आय पर टैक्स नहीं चुकाना होता है| सीनियर सिटिज़न के लिए यह सीमा 3 लाख रूपए है और सुपर सीनियर सिटिज़न को 5 लाख रूपए तक की आय पर टैक्स से छूट मिलती है|
3.ऑफलाइन आयकर रिटर्न फाइलिंग- हर नागरिक को आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना ज़रूरी है, लेकिन सीनियर सिटिज़न को इसमें भी छूट मिलती है| आयकर अधीनियम के तहत सीनियर सिटिज़न चाहे तो ऑफलाइन भी आयकर रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं|
4.मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट- बुढ़ापे में दवाओं का खर्च काफी अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए सरकार ने भी सीनियर सिटिज़न को आयकर में अधिक छूट दी है| आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 डीडीबी के तहत एक सीनियर सिटिज़न 1 लाख रूपए तक के मेडिकल खर्च पर डिडक्शन का फायदा ले सकता है|
5.ब्याज में होने वाली कमाई पर छूट- सीनियर सिटिज़न फिक्स्ड डिपाजिट में पैसे लगाकर उसके ब्याज से घरखर्च चलाना पसंद करते हैं| ऐसे में सीनियर सितिज़न को 80 टीटीबी के तहत एक वित्त वर्ष में 50 हज़ार रूपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है|
PLEASE DO LIKE, COMMENT AND SHARE
STAY TUNED FOR REGULAR NEWS UPDATES
DO VISIT OUR SOCIAL MEDIA HANDLES
FACEBOOK-
https://www.facebook.com/112168940549956/posts/1651984319136
73/?sfnsn=wiwspm
o
INSTAGRAM-
https://www.instagram.com/p/CGRZXkMhMlx/?igshid=1u7b09t0h583n