लखीमपुर खीरी कांड : यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं?
यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लखीमपुर कांड पर योगी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में योगी सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार से सवाल किया और पूछा कि आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं।
उसके बाद, योगी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा कल सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होगा। इससे पहले दिन गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से आज यानी शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस रिपोर्ट में योगी सरकार को प्राथमिकी में नामित आरोपियों के विवरण के साथ ही यह भी बताना था कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है।
जानकारी के मुताबिक,लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया और पूछा कि आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि यूपी सरकार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जरूरी कदम उठाएगी। आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और पूछा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है, जो इस मामले की जांच कर सकती है।