बिहार में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन!

 बिहार में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन!

30 जूलाई को मासिक लोक अदालत का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष (प्रभारी) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में किया गया। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, श्री लक्ष्मीकांत ने कहा कि माननीय झालसा, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, एन आई एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, माप-तौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु किया जाता है।

इस माह के लिए मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल-07 पीठों का गठन किया गया था। आज के इस मासिक लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक वाद के 18 मामले, वाहन दुर्घटना वाद मामले- 01, एन. आई. एक्ट के 2 मामले, बिजली वाद -1, स्थाई लोक अदालत के 7 मामले, सहित कुल 29 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 6 लाख 27 हजार रुपए सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, विद्वान पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मियों एवं पारा लीगल वालंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आगे सचिव (प्रभारी) महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह ने कहा कि माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, पारिवारिक वाद, एन आई एक्ट वाद, बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, माप-तौल विभाग, बैंक एवं टेलीफोन विभाग, ट्रैफिक चालान, नगर निगम से संबंधित मामलों इत्यादि का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।

उन्होंने आम जनों, पक्षकारों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, मीडिया बंधुओं, विद्वान अधिवक्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं से अपील किया कि अपने अपने स्तर से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आम जनों के बीच प्रचार प्रसार करें ताकि आम लोगों तथा पक्षकारों द्वारा इसका लाभ अधिक से अधिक उठाया जा सके।

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