Motihari : कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सास और पति को उम्रकैद की सजा समेत 20-20 हजार रूपए का जुर्माना दिया आदेश

 Motihari : कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सास और पति को उम्रकैद की सजा समेत 20-20 हजार रूपए का जुर्माना दिया आदेश

मोतीहारी चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति और सास को दोषी करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद सहित 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर कोर्ट ने अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र के आमोदेई निवासी हरेंद्र प्रसाद ने अपनी बेटी निक्की की शादी रक्सौल थाना क्षेत्र के नागारोड निवासी राजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से निक्की के ससुराल वाले दहेज की मांग बराबर रखे थे। इसी बीच 17 जून 2017 को निक्की की मौत की खबर मिलने के बाद हरेंद्र प्रसाद उसके ससुराल पहुंचे। घटना को लेकर हरेंद्र प्रसाद ने निक्की की गला दबाकर हत्या करने का आरोप उसके पति राजेश कुमार और सास सीता देवी पर लगाते हुए
FIR दर्ज करायी।

वही, हरेंद्र प्रसाद के लिखित आवेदन पर रक्सौल थाना में कांड संख्या 197/17 के तहत हत्या की प्राथमिक दर्ज हुई। इस घटना को लेकर न्यायालय ने मृतका के सास और पति पर आरोप गठित करते हुए सत्र वाद संख्या 208/18 दर्ज कर मामले की सुनवाई शुरु की। अभियोजन पक्ष के तरफ से 8 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए APP सुभाषचन्द्र यादव ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सूनाया है।

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