नवरात्रि में गुजरात सरकार ने दी पैकेट में प्रसाद बांटने की छूट, पूजा आरती भी कर सकेंगे पर नहीं होगा गरबा
17 अक्टूबर, शनिवार यानी आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। ऐसे में गुजरात सरकार ने कोरोना अनलॉक 5 की गाइडलाइन में बदलाव करते हुए आम लोगों को कुछ नई छूट दी हैं। प्रसाद वितरण पर लगी रोक हटा ली गई। हालांकि, प्रसाद वितरण की शर्त यही रहेगी कि कोई भी खाद्य पैकेट में ही होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि लोगों को अपनी सोसायटी के भीतर पूजा-आरती के लिए अब किसी प्रसाशनिक अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापना, व पूजा-आरती के लिए अनुमति आवश्यक होगी। पहले ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।
नवरात्रि के लिए जारी गाइडलाइन में गुजरात सरकार ने फिर स्पष्ट कहा है कि, कहीं पर भी गरबा नृत्य आयोजित नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मंदिर बंद रखने का फैसला राज्य सरकार का नहीं है। यह फैसला मंदिर ट्रस्टों द्वारा लिया गया है। गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 7 जून से राज्य के सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जा चुके हैं। इसके बाद से अब तक किसी भी मंदिर को बंद रखने का आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। कोरोना के मामलों के चलते यह फैसला खुद मंदिर ट्रस्टों द्वारा लिया जा रहा है।