NDA 2022: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, NDA में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई, जवाब दें

 NDA 2022: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, NDA में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई, जवाब दें

NDA 2022: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही NDA में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) में प्रवेश के लिए आयोजित NDA परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किया जाएं।

इसपर, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि UPSC की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पीठ ने कहा, ”यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी के कारण महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने फिर से इस साल 2022 के लिए महिलाओं उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है। आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा। 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक तदर्थ उपाय है।

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