NEET UG Result 2021: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET Result जारी करने दी इजाजत, NTA कभी कर सकता है घोषित

 NEET UG Result 2021: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET Result जारी करने दी इजाजत, NTA कभी कर सकता है घोषित

NEET UG Result 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी। वही, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने NTA को नीट के दो छात्रों का री-एग्जाम कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे। बता दें NTA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। NTA रिजल्ट घोषित कर सकता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के बाद कोर्ट फिर से खुलने पर हम सोचेंगे कि दोनों छात्रों का क्या किया जाएं। इस बीच हम नोटिस जारी कर रहे हैं। क्योंकि हम 16 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं रोक सकते।’ मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2021 को होगी। दो छात्रों के लिए फिर से परीक्षा के आयोजन के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ NTA ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। एनटीए ने सोमवार को कोर्ट से अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया था। एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को मामले की तात्कालिकता के बारे में बताया था। याचिका में एनटीए ने कहा था कि नीट का परीक्षा परिणाम तैयार है लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इसे घोषित नहीं किया जा रहा है।

आपको बता दें, केंद्र ने याचिका में कहा था कि 12 सितंबर को हुई नीट परीक्षा 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के दो परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने वाले आदेश से रिजल्ट की घोषणा में देरी होगी और MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS और BHMS सहित यूजी मेडिकल कोर्सेज की नामांकन प्रक्रिया में देरी होगी। याचिका में केंद्र ने यह भी कहा था कि री-एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के बयानों में विसंगतियां हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में उम्मीदवारों के लिए गलत मिसाल कायम करेगा। इस तरह की घटना से उम्मीदवार अनुचित लाभ उठाया करेंगे।

संबंधित खबर -