हवाई यात्रियों के लिए नई गाइड लाइन जारी, अब बिना मास्क के नहीं कर सकते हवाई यात्रा
सरकार ने हवाई यात्रा करने वालों के लिए नई गाइड लाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन्स के तहत यात्रियों को फ्लाइट में सफर के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। सफर के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अनुसार अगर को यदि यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है और चेतावनी के बाद उनपर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
ये हैं नए गाइडलाइन –
- हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगी। अगर कोई यात्री मास्क नहीं लगाता है तो उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी।
- हवाई अड्डे के प्रवेश पर तैनात सुरक्षाकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति न हो। CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- हवाई अड्डे के निदेशक / टर्मिनल प्रबंधक, यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हर समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।
- यदि कोई भी यात्री COVID – 19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। विमान में, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसे टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड कर दिया जाएगा।
- यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई यात्री प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को अनियंत्रित यात्री (Unruly Passenger) माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।