परिवहन विभाग की नई पहल : अब व्यवसायिक वाहन चालकों की होगी नियमित आंख जांच, परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा आदेश

 परिवहन विभाग की नई पहल : अब व्यवसायिक वाहन चालकों की होगी नियमित आंख जांच, परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा आदेश

बिहार में लोगों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है। अब व्यवसायिक वाहन चालकों की नियमित रुप से आंख जांच होगी। जल्द ही परिवहन विभाग इसपर आदेश जारी करेगा। पिछले दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रक ड्राइवरों की आंख जांच की गई थी। इसमें काफी संख्या में ड्राइवरों की आंख की रोशनी में गड़बड़ी पाई गई।

आपको बता दें ड्राइवरों की आंख की रौशनी में गड़बड़ी को देखते हुए परिवहन विभाग ने जिला स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइवरों की आंख जांच कराने का फैसला लिया है।जांच में जो ड्राइवर नेत्र दोष से परेशान होंगे, उनको गाड़ी चलाने से रोका जाएगा। ऐसे वाहन चालकों का नाम व ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी डीटीओ के पास भेजी जाएगी, ताकि डीटीओ कार्यालय उस पर निर्णय ले सके।

चिकित्सकों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को 40 साल के बाद हर महीने नियमित नेत्र जांच करानी चाहिए। इस उम्र के बाद लोगों में नजदीक व दूर, दोनों की समस्याएं आती है। ट्रक, बस व अन्य व्यावसायिक वाहन के ड्राइवर करीब 40 पार के होते हैं लेकिन इनके आंखों की नियमित जांच नहीं होती है। मोटर वाहन नियम के अनुसार पहले व्यावसायिक वाहनों का रिन्यूवल के समय 3 साल पर नेत्र जांच अनिवार्य रूप से किया जाता था। लेकिन अब व्यावसायिक वाहनों का रिन्यूअल 5 वर्षों के बाद होता है।

संबंधित खबर -