दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर, आज से नाइट कर्फ्यू लागू
राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन वैरिएंट से खतरे को लेकर आज सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो जायेगा। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के एक आदेश के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं।
जानकारी के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू में छूट पाने वालों में सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी, गर्भवती महिलाएं और मरीज, आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैदल जाने वाले लोग, मीडियाकर्मी और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डा जाने वाले या लौटने वाले लोग शामिल हैं। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन बसों में केवल छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
आपको बता दें दिल्ली में बीते दिन रविवार को कोरोना के 290 मामले दर्ज हुए, जबकि संक्रमण की दर 0.55% रही। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के अनुसार, यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5% रहती है, तो एक ‘येलो अलर्ट’ जारी किया जाता है। ‘येलो अलर्ट’ जारी होते ही नाइट कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज बंद करना, मेट्रो ट्रेनों और बसों में बैठने की क्षमता आधी करना, गैर आवश्यक दुकानों और मॉल आदि को बंद करना सहित तमाम प्रतिबंध लागू होते हैं।