नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत जमानत, जुर्माना और सजा देने के लिए 390 अधिकारीयों की नियुक्ती

 नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत जमानत, जुर्माना और सजा देने के लिए 390 अधिकारीयों की नियुक्ती

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने शराबबंदी कानून के तहत जमानत, जुर्माना और सजा देने के लिए 390 अधिकारीयों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. इसमें विशेष कार्यपालक दंडधिकारियों की नियुक्ती किया जायेगा. पहले से सबंधित जिलों में तैनात पटना उच्च न्यायालय के तहत दंडधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्ति दी गई है.

आपको बता दें ये अधिकारी बिहार मध् निषेध और उत्पाद अधिनियम- 2O22 की धारा- 37 के तहत शराब का उपभोग करने पर जुर्माना देकर छोड़ने या फिर जेल भेजने पर विचार करेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. जिले और अनुमंडल की आबादी के हिसाब से विशेष कार्यपालक दंडधिकारी की संख्या तय की गई है. ये नियुक्ति की तिथि से दो साल होने या तबादला होने तक इस पद कम करते रहेंगे.

इसी साल बजट सत्र में बिहार मध् निषेध और उत्पाद अधिनियम- 2O22 की मंजूरी मिली है. इसी संशोधन कानून के तहत शराब मामलों का ट्रायल एक्जिक्यूटीव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को करना है.

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