मनीष कश्यप के मामले में तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

 मनीष कश्यप के मामले में तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

उच्चतम न्यायालय ने आज मंगलवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा जिसे दक्षिणी राज्य में प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है I यूट्यूबर ने अपने खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी को एक साथ नत्थी करने का अनुरोध किया है I

आपको बता दें न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया तथा यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा. मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. मनीष कश्यप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो राज्यों में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि किसी एक अपराध को लेकर कई कार्यवाही नहीं की जा सकती I

दवे ने कहा, ‘मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार की प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी रहने दें… अन्य को नत्थी करें. मुझे तमिलनाडु ले जाया जा रहा है जहां की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है I यह आश्चर्यजनक है और देश की संप्रभुता के लिए खतरा हैI’ इस पर न्यायमूर्ति करोल ने कहा, ‘हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो मैं भी बिहार का प्रवासी हूं. यह बयान बहुत कुछ कहता है I ’’

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