अब एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
अब एक हथियार लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखना अपराध माना जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सोमवार के बाद से आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में 13 दिसंबर, 2019 को संशोधन करते हुए एक लाइसेंस पर अधिकतम दो हथियार को ही वैध करार किया था।तीसरे हथियार को सरेंडर करने के लिए एक साल का समय दिया था। यह मियाद आज यानी 13 दिसंबर को पूरी हो गई है। इसके अनुसार सोमवार से तीसरा हथियार रखना अवैध हो जाएगा।
2019 में हुआ था आर्म्स एक्ट में संशोधन
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में आर्म्स अधिनियम में संशोधन किया था। जिसके अधिसूचना 14 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। जिसके अनुसार कोई व्यक्ति दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। इससे पहले यह सीमा 3 तक थी।
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