प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.75 करोड़ के पार पहुंची
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है, वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ महिला लाभार्थियों की संख्या को पार कर गई है।
- केंद्र सरकार के प्रारंभिक अनुमान में कहा गया है कि इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 60 लाख महिलाओं को कवर करने का था।
- संसद के लिखित उत्तर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 तक 75 करोड़ पात्र लाभार्थियों को कुल 5,931.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में12 लाख पात्र लाभार्थियों को 2,063.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- PMMVY योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है।
- कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद इस राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है।
लाभार्थियों के लिए शर्तें
- PMMVY योजना केवल उन महिलाओं को लक्षित करती है जो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं।
- इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण जल्दी करना आवश्यक है।
- महिलाओं में कम से कम एक प्रसव-पूर्व जांच और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होना चाहिए।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ नियमित रोजगार में कार्यरत्त महिलाओं को यह मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।
- किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत महिलाएं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, मातृत्व लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना का उद्देश्य
वेतन हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी ताकि महिला पहले जीवित बच्चे की डिलीवरी के पहले और बाद में उचित आराम ले सके।