लोक शिकायत निवारण के प्रति पदाधिकारी संवेदनशील एवं तत्पर रहें : DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा कल शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। डीएम डॉ. सिंह ने आज कुल 08 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 05 मामलों का निवारण किया गया तथा 03 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया।
सफलता की कहानियां
अपीलार्थी गौतम कुमार, ग्राम-पोस्ट-बेर्रा, प्रखण्ड-मसौढ़ी, अनुमंडल-मसौढ़ी, जिला-पटना द्वारा बिना कार्य कराए ही मापी पुस्तिका बनाकर गबन करने से संबंधित मामले में परिवाद पत्र दिया गया था। ग्राम पंचायत बेर्रा में तेरहवीं वित्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2013-14 में श्री राम शर्मा के घर से प्रेमधन शर्मा के घर होते हुए अरूण शर्मा के घर तक पीसीसी कार्य योजना ली गयी थी। इस योजना में अभिकर्त्ता प्रमिला कुमारी, शिक्षिका, उच्च मध्य विद्यालय बलईठा, बेर्रा, मसौढ़ी द्वारा कुल ₹ 3,22,500 रूपये अग्रिम प्राप्त किया गया था। स्थलीय जाँच में स्पष्ट हुआ कि योजना का कार्य अभी तक अपूर्ण है। जाँच के क्रम में स्थलीय मापी कर वर्तमान स्वरूप में मापी पुस्त की गई जिसकी कुल राशि ₹ 2,20,260 अंकित की गयी है। शेष राशि ₹ 1,02,240 दोषियों से वसूली करने एवं दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया था।
लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी ने दिनांक 11.05.2022 को सूचित किया है कि प्रशासनिक स्वीकृति देने वाले तत्कालीन मुखिया नसीमउद्दीन मलिक, पिता-स्व0 नज्जमुद्दीन मलिक, ग्राम-पिपला, पोस्ट-बेर्रा, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना एवं योजना के अभिकर्त्ता प्रमिला देवी, शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बईलठा (मसौढ़ी) पति-मनोज कुमार, ग्राम पोस्ट-बेर्रा, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना एवं तत्कालीन पंचायत सचिव, सुनील शर्मा (निलंबित) सम्प्रति मुख्यालय पालीगंज, पिता रामजी सिंह, पालीगंज, पटना के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। अभिकर्त्ता प्रमिला कुमारी द्वारा 1,02,240 रूपये प्रखण्ड नजारत मसौढ़ी में जमा कर दिया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि शिक्षिका को योजना में अभिकर्त्ता बनाना पंचायती राज के योजना कार्यान्वयन मार्गदर्शी निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षिका प्रमिला कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। डीएम डॉ. सिंह लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन संतोषजनक रहने पर वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी।
अपीलार्थी राकेश रौशन ग्राम-छोटकीमथ, पोस्ट-मसौढ़ी, थाना+प्रखण्ड- धनरूआ द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु परिवाद पत्र दिया गया था। रौशन ने बहरामपुर मौजा अंतर्गत गैर मजरूआ आम आहर को ग्रामीणों द्वारा किये गये अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया था। इसका रकबा 1 एकड़ 71 डिसमिल है। लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, धनरूआ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 12.05.2022 को प्रश्नगत भूमि को दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने प्रतिवेदन संतोषजनक होने पर वाद को समाप्त कर दिया। साथ ही उन्होंने कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत आहर का जीर्णोद्धार करने का निदेश दिया। उन्होंने थाना प्रभारी, धनरूआ को उपर्युक्त आहर पईन पर पुनः अतिक्रमण नहीं होने देना सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
अपीलार्थी रामजी सिंह, डोमनचक, थाना-रामकृष्णा नगर, जिला-पटना द्वारा मौजा-दरियापुर में अतिक्रमण हटाने संबंधी परिवाद पत्र दिया गया था। अंचलाधिकारी, सम्पतचक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को दिनांक 12.05.2022 को परिवादी की उपस्थिति में हटा दिया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने अंचलाधिकारी को नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने तथा थाना प्रभारी को प्रश्नगत भूमि को पुनः अतिक्रमण नहीं होने देना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। प्रतिवेदन संतोषजनक होने पर उन्होंने वाद को समाप्त कर दिया I
आपको बता दें डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। इसके लिए लोक प्राधिकारों को संवेदनशील एवं तत्पर रहना होगा।