महामारी में मरहम: अधिकतम सजा काट चुके कैदी होंगे रिहा
कोरोना महामारी में जेलों में कैदियों की अधिक क्षमता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अब अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने की तैयारी की जा रही है.
कोर्ट के निर्देश के बाद अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को रिहा किया जायेगा.प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के जेलों में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने की योजना तैयार की गई है. इसमें करीब 100 कैदी आते हैं.
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उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया फैसला
पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह , गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा की कमेटी ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह फैसला लिया.इसमें कहा गया कि बिहार के जेलों में बंद अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को रिहा किए जाने को लेकर योजना बनाई गई है.
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इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. सरकार के निर्णय के बाद बिहार के लगभग 100 कैदियों को रिहा किया जाएगा.केंद्रीय एजेंसी से जुड़े मामले आतंकवाद, मनी लांड्रिंग, भ्रष्टाचार, महिला और बाल अपराध, आर्म्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक धोखाधड़ी, एसिड अटैक केस के साथ टाडा, पोटा, यूएपीए, पॉक्सो जैसे विशेष कानून के तहत गिरफ्तार या सजायाफ्ता कैदियों को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है.