बिहार में संस्कृत विद्यालयों की मान्यता खत्म करने का आदेश, जानें क्यों…?

बिहार सरकार ने प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को अपने संसाधनों और शिक्षकों-कर्मियों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि सूचना नहीं देने वाले संस्कृत विद्यालयों को तत्काल प्रस्वीकृति की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई करें।
आपको बता दें बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने 15 अप्रैल को ही संस्कृत विद्यालयों से जरूरी सूचनाएं मांगी थीं। इसके लिए अलग-अलग तीन फॉर्मेट जारी किया गया था। सूचनाओं के कागजात भी मांगे गए थे। इसके लिए 25 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गयी थी। इसके बावजूद सभी संस्कृत विद्यालयों द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।
इसके बाद शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों द्वारा वांछित सूचना संस्कृत बोर्ड को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, उन सभी विद्यालयों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह माना जाएगा कि संबंधित संस्कृत विद्यालय संचालित नहीं है और कोई भी शिक्षक-कर्मचारी कार्यरत नहीं है।