केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर FIR दर्ज करने के दिए गए आदेश

 केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर FIR दर्ज करने के दिए गए आदेश

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर के खिलाफ कविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामले में प्राथमीकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं| हिकारत ने अपने 4 बिंदुओं के आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक आयोजनों के लिए कोई रैली जुलूस अथवा आमसभा नहीं की जाए| इसके लिए वर्चुअल और आधुनिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए|

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जहाँ वर्चुअल मीटिंग नहीं ले सकते हैं वहां कारण बताते हुए राजनीतिक दल जिला कलेक्टर को मीटिंग के लिए आवेदन सौपेंगे| कलेक्टर चुनाव आयोग के आदेश के बाद राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की सशर्त अनुमति देगा| इसके लिए वहां मौजूद रहने वाले सभी लोगों के लिए सारे गाइडलाइन को फ़ॉलो करना ज़रूरी होगा|

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