छः महीने के अंदर सम्पन्न कराए जाएंगे पंचायत चुनाव
बिहार में पंचायत चुनाव को अध्यादेश के चलते,अब आयोग को 6 महीने के अंदर करा लेना होगा चुनाव
बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए अब राज्य निर्वाचन आयोग को अध्यादेश को ध्यान में रखकर 6 महीने के अंदर चुनाव को करा लेना होगा। बता दें कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके कामों के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन का फैसला लिया है। इसके लिए ही अध्यादेश को लाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अध्यादेश के मध्यनजर पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद
पंचायत चुनाव बारिश और पर्व – त्योहार को देखते हुए सितंबर – अक्टूबर तक कराया जा सकता है। क्योंकि बारिश में चुनाव करा पाना असम्भव है।
गौरतलब है कि बिहार पंचायत चुनाव फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में ही घोषित किया जाना था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया कि बार पंचायत चुनाव ईवीएम (EVM) से कराये जाएंगेवहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दी गई। जिसके कारण पंचायत चुनाव टलता गया।वही, कोरोना के कारण भी पंचायत चुनाव में देरी हुई और होती ही जा रही है।