पटना : कोरोना महामारी लॉकडाउन में फल व शब्जी सहित कई दुकानों को खोलने पर बदले गए नियम
संवाददाता, पटना : राजधानी पटना जिले में मांस-मछली, फल, शब्जी व मंडी की दुकानें शाम में नहीं खुलेगी। अब नये नियम के तहत ये दुकानें सुबह छह से दस बजे तक ही खोली जा सकती है। दुकानों को शाम में खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुकानों में लग रही भीड़ व कोरोना के फैलाव के खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया है। हालांकि शेष सभी दुकान व प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत दस बजे दिन से छह बजे शाम तक खोले जा सकते है।
राजधानी पटना में यह नियम छह सितंबर तक प्रभावी रहेगा। मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को इस नये नियम का पालन कराने व निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। फल, सब्जी, मांस-मछली की दुकानें अगर शाम में कोई खोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देष दिया गया है। परिवहन विभाग राज्य भर के सभी स्कूल बसों, ऑटो या ऐसी गाड़ियां जो स्कूल में बच्चों को ले जाने का काम करती हैं, उनके लिए विषेष दिषा-निर्देष जारी किया करेगी। नगर सेवा की बसो पर परिवहन विभाग विषेष ध्यान रखने की जिम्मेदारी डीटीओ व यातायात पुलिस को सौंपने वाली है। गोड़ियों की कर्मियों के साथ-साथ बसों को कब सैनिटाइज किया गया है इसकी जानकारी भी ली जायेगी।