पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, बिहार में 14 साल में क्यों नहीं रखी गई स्टील प्लांट की नींव, मांगी जवाब
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लगने वाले पहले स्टील प्लांट को अब तक नहीं लगाये जाने के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित केंद्रीय इस्पात मंत्रालय से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर किस कारण से स्टील प्रोसेसिंग प्लांट की नींव पड़ने के 14 साल बाद भी यह शुरू नहीं हो पाया।
आपको बता दें हाईकोर्ट ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव को स्टील प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत नहीं किये जाने के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। बीते दिन शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया कि 14 वर्ष पूर्व वैशाली जिले के महनार प्रखंड में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट की नींव रखी गई थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने बताया इस प्लांट के लिए 50 एकड़ जमीन भी स्टील अथॉरिटी को उपलब्ध करा दिया गया था। बिहार व झारखंड राज्य के पुनर्गठन के बाद बिहार में यह पहला स्टील प्लांट लगना था। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को स्टील प्लांट लगाये जाने में एक सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा की है ताकि सूबे में औद्योगिक विकास हो सके।