पटना हाईकोर्ट : कोरोना पर सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार से सभी जिला के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा मांगा

पटना हाईकोर्ट ने आज शनिवार को कोरोना महामारी से जुड़े मामलों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक – एक जिला के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने इसकी शुरुआत बक्सर जिला से करने को कहा है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। शहरी क्षेत्र में करीब 80% लोगों को वैक्सीन की खुराक दे दी गई है,जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन से लोगों को टीका देने का काम किया जा रहा है। उनका कहना था कि छह माह में छह करोड़ लोगों को टीका देने की योजना है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सरकार को जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एपीएचसी स्तर के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ की संख्या, सुविधाएं और संसाधनों की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन का कोटा थोड़ा बढ़ा दे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।