पटना हाईकोर्ट का आदेश, 72 घंटे के भीतर वसूली गई राशि खाते में वापस करें, नहीं तो अधिकारी अपना वेतन नहीं लेंगे
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने EPFO को 72 घंटे के अंदर वसूली गई राशि खाते में वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि तय समय के भीतर पैसा वापस नहीं किए जाने पर अधिकारी अपने वेतन का उठाव नहीं करेंगे। कोर्ट ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे इस प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई में हिस्सेदार न बनें।आपको बता दें ईपीएफओ नियोक्ता द्वारा सत्यापित दावा प्रपत्र में दिए गए विवरण के आधार पर कर्मचारियों को भुगतान करता है।
जानकारी के मुताबिक, हर कर्मी का भुगतान उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में होता है। नियोक्ता द्वारा एक ही बैंक खाते में कई कर्मचारियों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता हैं। जो कि धोखाधड़ी का मामला है। जिससे EPFO को लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान अथवा गबन हो गया। इस संबंध में CBI मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इस बीच ईपीएफओ द्वारा कुछ सुरक्षा एजेंसियों के बैंक खातों को जब्त कर गबन की राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू की गई।
आपको बता दें, दो सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायालय में ईपीएफओ की कार्रवाई को चुनौती दी थी। न्यायालय ने इस आधार पर ईपीएफओ द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया कि ईपीएफ कानून के तहत खाता जब्त करने की कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब नियोक्ता के विरुद्ध मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया हो। इस मामले में गबन की राशि की वसूली से खाता जब्त करने की कार्रवाई की अनुमति कानून नहीं देता है।