पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रामाशीष चौक के पास खाली जमीन तुरंत खाली करकर NH को दें
पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर के रामाशीष चौक के समीप बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड सहित पुलिस थाना एवं पुलिस बिल्डिंग को 24 घंटे के अंदर खाली कराकर जमीन को NH को देने आदेश दिया है। कोर्ट ने बीते दिन गुरुवार को प्रदेश में एनएच के निर्माण और मरम्मत की समीक्षा की। मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने कहा कि रामाशीष चौक के पास खाली जमीन तुरंत एनएच दें ताकि सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू की जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने मुजफ्फपुर के DM को जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण का पैसा जमीन मालिकों को भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी की समीक्षा करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के काम आगे नहीं बढ़ रहा है।
आपको बता दें कि कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनएच के सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक के समीप बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड सहित पुलिस थाना एवं पुलिस बिल्डिंग रहने के कारण एनएच का निर्माण वर्षों से रुका पड़ा है। कई बार हटाने का आदेश दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।