सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियोजित शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी?
बिहार के करीब 3.50 लाख नागालैंड को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। उच्च न्यायालय को स्थापना से राहत मिली है। टेस्ट पास न करने वाले सेलेक्ट के मन में तरह-तरह के सवाल थे कि क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? फ़ेल होने पर क्या होगा? इस पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनकी नौकरी नहीं मिलेगी।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है । साथ ही जिस नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है । आदेश में कहा है कि अब प्राधिकार भी बने रहेंगे ।
आपको बता दें हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है । सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में नाराजगी झलक रही थी । कई शिक्षकों ने तो आरोप लगाया था कि उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है । बता दें कि अभी हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी । इसका परिणाम भी आ गया है । कई शिक्षक फेल हुए हैं । ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला उन्हें बड़ी राहत देने वाला है ।