पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने के तहत गांधी मैदान को भी शामिल किया
पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए गांधी मैदान को भी षामिल किया गया है। नगर निगम न पटना प्रमंडल विभाग को नोटिस भेजा हैं बकायादारों को नोटिस दिया जा रहा है। स्कूल, मॉल सहित अन्य सरकारी और निजी प्रतिष्ठान होल्डिंग टैक्स के दायरे से अब तक बाहर है। नगर निगम की इन पर नजर पर गयी है। नगर निगम ने अभी 112 सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों और आवासों को 36 करोड़ रूपये तक का रसीद अभियान के तहत दे दिया गया है।
पटना नगर निगम ने बिजली कनेक्षन लगने की तिथि से, इस दायरे में आने वाले लोगों को होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जायेगा। होलि्ंडग टैक्स पर बकाया पर वार्षिक 18 और मासिक डेढ़ फीसद व्याज लिया जायेगा। राजस्व विधि के नेतृत्व के अंतर्गत हर अंचल में टीम बनी हुई है। अब तक 1.42 लाख लोग होल्डिंग टैक्स के दायरे में है।
पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू ने कहा है कि किसी प्रकार की संपति दुकान रहने पर होलि्ंडग टैक्स देना होगा। बड़ी संख्या में पटना में लोग होल्डिंग टैक्स नही देते है। उन्होंने कहा कि अपनी संपति का आकलन कराकर होल्डिंग टैक्स दे, राजस्व का मुख्य साधन निगम का होल्डिंग टैक्स हैं । होल्डिंग टैक्स की जानकारी टोल फ्री नम्बर 18001218545 पर उपलब्ध है। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।