पटना पुलिस : शराब पीने वालों से एक महीने में 47 लाख जुर्माना वसूला, पहली बार पीते हुए पकड़े जाने पर देना पड़ता है इतना जुर्माना

 पटना पुलिस : शराब पीने वालों से एक महीने में 47 लाख जुर्माना वसूला, पहली बार पीते हुए पकड़े जाने पर देना पड़ता है इतना जुर्माना

पटना में पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों से एक माह में 47 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया। पटना जिले के ग्रामीण इलाके के दो विशेष कोर्ट में बहुत कम तो पटना शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा शराब पीते पकड़े गए लोगों ने जुर्माना दिया। पटना सिविल कोर्ट के शराबबंदी कानून के विशेष कोर्ट में पिछले मई में पकड़े गए लोगों ने लगभग 40 लाख रुपये से अधिक जुर्माना दिया है।

वही,पटना सिटी के विशेष कोर्ट में 4 लाख 60 हजार रुपये से अधिक वसूला, दानापुर सिविल कोर्ट के विशेष कोर्ट ने 1 लाख 5 हजार रुपये वसूला और बाढ़ शराबबंदी की विशेष कोर्ट में 1 लाख 65 हजार रुपये से अधिक वसूला जुर्माना सरकार के खाता में जमा है। पटना जिले में शराब पीते हुए पकड़े गए लोग शराबबंदी के लिए बने विशेष कोर्ट में पेशी के समय विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपना दोष स्वीकार करते है।

इसके अलावा आपको बता दें विशेष न्यायाधीश शराबंदी कानून की धारा 37 के दोषी करार देते हुए लोगों पर 2 से 5 हजार रुपया तक जुर्माना वसूल करते हैं। दोषी अगर जुर्माना देता है तब उस जुर्माने की राशि को सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता या अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तब उसे जेल भेज दिया जाता है। बिहार सरकार ने पिछले माह शराबंदी कानून की धारा 37 में संशोधन किया है। जिसके तहत पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपये तक जुर्माना देकर छूट सकते हैं। जुर्माना नहीं देने पर 30 दिनों की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

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