पटना हाईकोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई, कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए बनाए नए नियम

 पटना हाईकोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होगी फिजिकल  सुनवाई, कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए बनाए नए नियम

पटना हाईकोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होने वाले फिजिकल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए SOP जारी किया गया है। सप्ताह के चार दिन फिजिकल सुनवाई होगी तो एक दिन वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट परिसर तथा कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए नए नियम बनाये गए हैं। बता दें पटना हाईकोर्ट के गेट संख्या 1 से जजों के आने-जाने की व्यवस्था की गई। जबकि गेट संख्या 3 से वकील और उनके मुंशी तथा हाई कोर्ट कर्मी को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

वहीं गेट संख्या 4 से वकील उनके मुंशी हाई कोर्ट कर्मी सहित अन्य लोग कोर्ट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।अगर किसी में फ्लू, बुखार या खांसी जैसे लक्षण हो तो कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूचीबद्ध मुकदमा के वकील और उनके मुंशी को हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश की अनुमति होगी।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से जारी ई पास धारी को कोर्ट रूम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों के दस-दस वकीलों को नये एसओपी का पालन कराने की जिम्मेवारी सौपी जायेगी। काम समाप्त होते ही वकील और उनके मुंशी तुरंत हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकल जाएंगे।

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