बिहार में शराबियों के घर चस्पा होंगे पोस्टर, सिर्फ जुर्माने से नहीं चलेगा काम
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है I शराबबंदी वाले बिहार में पहली बार शराब पीने पर पकड़े गए लोगों की मुश्किलें सिर्फ जुर्माना देकर छूटने से कम नहीं होगी। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग शराबियों पर पैनी नजर रखेगा। जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तों के घर पर मद्यनिषेध विभाग के अधिकारी-कर्मचारी दोबारा यह जुर्म नहीं करने की चेतावानी वाला पोस्टर चस्पा करेंगे।
आपको बता दें पोस्टर चस्पा करने का मकसद उन्हें चेतावनी देना है कि दोबारा वे शराब पीकर पकड़े गए तो एक साल की सजा मिलनी तय है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की छानबीन भी करेंगे। यदि अफसरों को ऐसे किसी व्यक्ति पर शक हुआ तो ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी की जाएगी।
वही मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलों के मद्यनिषेध अधीक्षकों को इस बाबत कार्रवाई का आदेश दिया है। शराबबंदी कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शख्स को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है। इस कानून के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इनमें कई लोग दोबारा शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बाद मद्यनिषेध अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है I