मतदाता सूचि में 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी
पहली जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी चुके युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है | यह प्रक्रिया ऑनलाइन www.nvsp.in पर तथा ऑफलाइन प्रखंड अनुमंडल या जिला निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म भरकर या बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर करा सकते है | इस प्रक्रिया के तहत वोटर अपना नाम जोडवा और हटवा सकते हैं साथ ही नाम-पता का संशोधन करवा सकते हैं | भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार नामांकन के अंतिम तिथि के दस दिन पहले तक फॉर्म जमा कर नाम या किसी प्रकार का संशोधन करवा सकते हैं | नाम जोड़ने हेतु फॉर्म 6 भरना होगा तथा इसके लिए जिसका 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरा कर चूका हो, जहाँ वोटर बनाना हो उस विधानसभा छेत्र का निवासी हो, भारतीय निवासी होना चाहिए |
- नाम जोड़ने या विधानसभा बदलने के लिए – फॉर्म 6 भरना होगा
- मतदाता सूचि से नाम हटाने हेतु – फॉर्म 7 भरना होगा
- विधानसभा के अंदर बूथ बदलने हेतु – फॉर्म 8 A भरना होगा